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    रामपुर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत:विद्युत, जल बिल से संबंधित मामले और पारिवारिक विवादों में मिलेगा त्वरित न्याय

    1 hour ago

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    रामपुर में लंबित मुकदमों के त्वरित और सरल निस्तारण के लिए 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह पहल उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य आमजन को सुलभ, सस्ता और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है। प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज (प्रवर वर्ग) श्री अम्बरीष श्रीवास्तव ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर होगा। इनमें आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम से जुड़े मामले, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल बिल से संबंधित मामले और पारिवारिक विवाद शामिल हैं। दोनों पक्ष आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रकरण, सेवा संबंधी वेतन विवाद, सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े मामले, राजस्व वाद (जो जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में लंबित हैं) तथा अन्य सिविल वाद जैसे किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश और विशिष्ट अनुतोष से जुड़े मामलों का भी समाधान किया जाएगा। खास बात यह है कि ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में लंबित नहीं हैं, उन्हें भी वाद पूर्व यानी प्री-लिटिगेशन स्तर पर ही सुलह-समझौते के जरिए निपटाया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन के लिए एक प्रभावी मंच साबित हो रही है, जहां बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया और अतिरिक्त खर्च के, दोनों पक्ष आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान पा सकते हैं। इससे न केवल न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होता है, बल्कि लोगों को समयबद्ध न्याय भी मिल पाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित या संभावित विवादों का समाधान आपसी समझौते के माध्यम से कराकर न्यायिक प्रक्रिया से राहत पाएं। यह पहल न्याय को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में एक सशक्त कदम मानी जा रही है।
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