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    राहुल के खिलाफ मानहानि मामले में कोर्ट में बहस:आदेश के लिए 13 मई की तिथि निर्धारित, कोर्ट ने भेजा था नोटिस

    2 hours ago

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    हाथरस की एमपी/एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में आज बहस हुई। न्यायालय ने राहुल गांधी को इस मामले में तलब किया जाएगा या नहीं, इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में आदेश के लिए अगली सुनवाई 13 मई को निर्धारित की गई है। यह मानहानि का मामला गांव बूलगढ़ी निवासी रामकुमार, रवि और लवकुश ने दायर किया है। परिवादियों का आरोप है कि राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को गांव का दौरा करने के बाद अपने 'एक्स' अकाउंट पर एक पोस्ट की थी। इस पोस्ट में राहुल गांधी ने उन तीनों को गैंगरेप का आरोपी बताया था। हालांकि, इन तीनों को 2 मार्च 2023 को अदालत द्वारा पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका था। परिवादियों के अनुसार, कोर्ट से बरी होने के बाद वे सामान्य जीवन जी रहे थे और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बहाल हो चुकी थी। परिवादियों का कहना है कि राहुल गांधी की इस पोस्ट से उनकी छवि को दोबारा नुकसान पहुंचा। इसी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला हाथरस न्यायालय में दायर किया गया था। इस मामले में न्यायालय ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा था, जिस पर उनके अधिवक्ता ने आपत्ति पत्र दाखिल किया था। आज न्यायालय में राहुल गांधी की ओर से लखनऊ से अधिवक्ता आलोक चंद्रा उपस्थित हुए। उनके साथ सैयद हामिद और किशन सिंह भी आए थे। उन्होंने स्थानीय अधिवक्ता भगवती प्रसाद से भी मंत्रणा की। परिवादी की ओर से अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों ने कोर्ट में किए तर्क प्रस्तुत... दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 13 मई को न्यायालय द्वारा यह फैसला सुनाया जाएगा कि इस मामले में राहुल गांधी को तलब किया जाए या नहीं।
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