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    Punjab में EVM नहीं, Ballot Paper से ही होंगे चुनाव, Supreme Court ने खारिज की मांग वाली याचिका

    14 hours ago

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    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को पंजाब राज्य चुनाव आयोग के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता रुचिता गर्ग से अदालत में देर से आने पर सवाल किया और कहा कि इस समय अदालत चुनाव प्रक्रिया को अस्थिर नहीं कर सकती। पीठ ने कहा कि कल चुनाव हैं, अब क्या किया जा सकता है? समय नहीं बचा है। पीठ ने आगे कहा कि चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक अधिसूचना जारी होने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको पता था कि चुनाव होने हैं। इससे पहले भी कई बार मुकदमेबाजी हो चुकी है। इसे भी पढ़ें: NEET-UG Paper Leak पर Supreme Court की NTA को कड़ी फटकार, दुखद, आपने सबक नहीं सीखासर्वोच्च न्यायालय ने चुनावों में पर्यवेक्षक नियुक्त करने से भी इनकार कर दिया और कहा कि यह एक गंभीर निषेधाज्ञा है और हम ऐसा नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराए जाने हैं और उन्होंने एडीआर मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि ईवीएम ही मानक प्रणाली होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें आगामी पंजाब स्थानीय निकाय चुनावों में राज्य चुनाव आयोग के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से मतपत्रों पर जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली गर्ग की याचिका को खारिज कर दिया गया था।इसे भी पढ़ें: 'Cockroach' विवाद पर CJI Suryakant की वकीलों को नसीहत- इतना Emotional न हों, तत्काल सुनवाई से इनकारपंजाब की आठ नगर निगमों सहित 104 नगर निकायों के लिए मतदान 26 मई को होगा। मतों की गिनती 29 मई को होगी। एसईसी ने पहले उच्च न्यायालय को बताया था कि स्थानीय निकाय चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग अपने द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ईवीएम उपलब्ध कराने में विफल रहा। राज्य के वकील ने याचिका की स्वीकार्यता के आधार पर इसका विरोध किया था।
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