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    Pawan Khera को Guwahati HC से झटका, अब Supreme Court में Bail के लिए लगाई गुहार

    3 hours from now

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    कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रविवार (26 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट में गुवाहाटी हाई कोर्ट के 24 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने असम पुलिस द्वारा उनके खिलाफ मानहानि और जालसाजी के मामले में उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। असम पुलिस ने यह मामला खेड़ा के उन आरोपों के संबंध में दर्ज किया था जिनमें उन्होंने कहा था कि हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा के पास कई पासपोर्ट और विदेश में अघोषित संपत्तियां हैं। खेड़ा ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी।इसे भी पढ़ें: Pawan Khera की मुश्किलें बढ़ीं! Guwahati High Court ने अग्रिम ज़मानत याचिका की खारिज, असम CM की पत्नी ने दर्ज कराया है केसगुवाहाटी हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को ज़मानत देने से मना कर दियाशुक्रवार को, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा की शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज एक केस के सिलसिले में खेड़ा की एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दी। यह ऑर्डर जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया ने पास किया, जिन्होंने इस मंगलवार को दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उनकी अर्जी खारिज करते हुए, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जाली डॉक्यूमेंट्स रखने से जुड़े गंभीर आरोप शामिल हैं और कहा कि कांग्रेस नेता शायद जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सच्चाई सामने लाने के लिए कस्टोडियल पूछताछ ज़रूरी हो गई है। यह डेवलपमेंट कांग्रेस नेता की ट्रांजिट बेल सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है, जिसमें उन्हें असम कोर्ट जाने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि न तो वह और न ही तेलंगाना हाई कोर्ट असम कोर्ट के रास्ते में आएगा जो इस मामले की सुनवाई करेगा।इसे भी पढ़ें: West Bengal Election में फिर हिंसा, BJP नेता Pawan Singh के घर के बाहर फायरिंग, CISF जवान को लगी गोलीखेड़ा के आरोप क्या हैं?खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरमा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट हैं और वह कई देशों में बिज़नेस चलाती हैं। खेड़ा को अपने आरोपों पर BJP से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, और असम पुलिस ने 6 अप्रैल को शर्मा की शिकायत पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया। खेड़ा ने हैदराबाद में अपने घर का पता दिखाते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि उनके खिलाफ FIR एक राजनीतिक बदला है। खेड़ा को 10 अप्रैल को हाई कोर्ट ने अग्रिम ज़मानत दे दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रोक लिया, जिसने उन्हें असम कोर्ट जाने के लिए कहा।
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