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    पवनराजे निंबालकर मर्डर केस: 20 साल बाद, CBI कोर्ट ने पद्मसिंह पाटिल समेत सभी 9 आरोपियों को बरी किया

    15 hours ago

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    सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए, कांग्रेस के पूर्व नेता पवनराजे निंबालकर और उनके ड्राइवर समद काज़ी की 2006 में हुई दोहरी हत्या के मामले में सभी नौ आरोपियों को बरी कर दिया है। बरी किए गए लोगों में NCP के पूर्व नेता पद्मसिंह पाटिल भी शामिल हैं, जिन्हें सीबीआई ने कथित साज़िश का मुख्य आरोपी बताया था। इस फ़ैसले के साथ ही लगभग दो दशकों तक चली कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है; इसे महाराष्ट्र के सबसे हाई-प्रोफाइल राजनीतिक हत्या के मामलों में से एक माना जाता था। इसे भी पढ़ें: Ram Temple donation row: SIT जांच में बड़ा खुलासा, 'Verbal Orders' पर होते थे सारे फैसलेCBI हाई कोर्ट में बरी होने के फ़ैसले को चुनौती देगीहालांकि, सीबीआई पवनराजे निंबालकर मर्डर केस में सभी आरोपियों को बरी करने वाली स्पेशल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट जाएगी। यह फ़ैसला ऐसे समय में आया है जब इस निर्णय के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, फ़ैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा की। बैठक के बाद, शाह ने कथित तौर पर CBI को हाई कोर्ट में अपील दायर करने और बरी करने के आदेश को चुनौती देने का निर्देश दिया। अब एजेंसी के स्पेशल कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद है।इसे भी पढ़ें: Pawanraje Nimbalkar मर्डर केस, गृह मंत्री Amit Shah के दखल के बाद अब High Court जाएगी CBIपवनराजे निंबालकर केस क्या है?यह मामला 3 जून, 2006 का है, जब पवनराजे निंबालकर और उनके ड्राइवर, समद काज़ी, मुंबई से उस्मानाबाद (जिसे अब धाराशिव के नाम से जाना जाता है) जा रहे थे। जांचकर्ताओं के अनुसार, हथियारों से लैस हमलावरों ने नवी मुंबई के कलंबोली के पास उनकी गाड़ी को रोका और गोलीबारी की। इस हमले में निंबालकर और काज़ी दोनों की मौत हो गई। अपनी मौत के समय, निंबालकर एक मौजूदा विधायक और एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती थे, जिन्होंने कई वर्षों तक राज्य सरकारों में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था। CBI ने आरोप लगाया कि यह हत्या एक बड़ी साज़िश का हिस्सा थी और इसे 'कॉन्ट्रैक्ट किलिंग' बताया।
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