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    पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुल पांडे को सशर्त जमानत मिली:अलीगढ़ में जेल में ही रहेंगी, बाइक शोरूम संचालक की हत्या का है आरोप

    19 hours ago

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    अलीगढ़ के चर्चित बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड की आरोपी और पूर्व महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। सशर्त जमानत मिलने के बाद भी वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी। अब उन्हें गैंगस्टर एक्ट में अलग से जमानत लेनी होगी। ​26 सितंबर 2025 को हुई थी हत्या ​यह पूरा मामला पिछले साल 26 सितंबर का है। थाना रोरावर क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता की देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात ने पूरे अलीगढ़ को हिलाकर रख दिया था। जांच में सामने आया कि सुपारी देकर कराई गई हत्या थी। ​साजिश की मास्टरमाइंड होने का आरोप ​पुलिस तफ्तीश में चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। हत्या की इस पूरी स्क्रिप्ट के पीछे अन्नपूर्णा भारती और उनके पति अशोक पांडे का नाम साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया। अन्नपूर्णा भारती को 11 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने जयपुर से मथुरा आते समय गिरफ्तार किया था।पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य शूटर फजल और आसिफ को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। शूटरों से पुलिस को हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हुए थे। मूल हत्याकांड में मिली है जमानत अभिषेक गुप्ता हत्याकांड को पुलिस ने संगठित अपराध की श्रेणी में रखा है। इसी वजह से आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट से मिली जमानत सिर्फ मूल हत्याकांड से संबंधित है। चूंकि उन पर गैंगस्टर एक्ट का अलग मुकदमा दर्ज है, इसलिए उन्हें इस विशेष अधिनियम की अदालत में दोबारा पेश होना होगा और वहां से भी जमानत मंजूर करानी होगी। जब तक गैंगस्टर एक्ट में बेल नहीं मिलती, वह सलाखों के पीछे ही रहेंगी। ​साक्ष्य जुटाने में पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत अन्नपूर्णा भारती की भूमिका साजिश रचने तक सीमित थी, लेकिन इसे ठोस रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य जुटाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस मामले में अन्नपूर्णा के पति अशोक पांडे भी आरोपी हैं और पुलिस उन्हें पहले ही जेल भेज चुकी है।
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