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    प्रीपेड मीटर नियमों में बदलाव, नए स्मार्ट मीटर पर रोक:अम्बेडकरनगर में उपभोक्ताओं को पोस्टपेड जैसी सुविधाएँ मिलेंगी

    2 hours ago

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    अम्बेडकरनगर में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। निगम ने नए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही, प्रीपेड मीटर से जुड़ी लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सात नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे अब उपभोक्ताओं को पोस्टपेड जैसी सुविधाएँ मिलेंगी। नए नियमों के अनुसार, त्योहारों और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में रात के समय स्मार्ट मीटर से बिजली नहीं कटेगी। यह सुविधा विशेष रूप से एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत मानी जा रही है। सबसे कम बिजली खपत वाले घरेलू उपभोक्ता अब 30 दिन के भीतर कभी भी अपना प्रीपेड मीटर रिचार्ज करा सकेंगे। इस अवधि के दौरान उनकी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। दो किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के लिए एक अतिरिक्त सुविधा भी दी गई है। अब उनका बैलेंस शून्य होने पर भी अगले तीन दिनों तक और 200 रुपये तक के नेगेटिव बैलेंस पर बिजली नहीं कटेगी। यह पूर्व की व्यवस्था के अनुरूप है। अकबरपुर, जलालपुर, टांडा और आलापुर डिवीजन में लगभग 60 हजार स्मार्ट मीटर लगाए गए थे, जिनमें से 55 हजार प्रीपेड में बदल दिए गए थे। अधिक बिजली बिल आने और अचानक बिजली कटने से परेशान उपभोक्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन बदलावों से अब उनकी समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। मीटर अधिशासी अभियंता संजय कुमार ने बताया कि एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता अब 30 दिन के भीतर कभी भी अपना प्रीपेड मीटर रिचार्ज कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं का प्रीपेड मीटर अब सामान्य (पोस्टपेड) मीटर की तरह ही काम करेगा। अधीक्षण अभियंता रजनीश श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि निदेशालय से प्रीपेड मीटर रिचार्ज नियमों में बदलाव किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने और उन्हें प्रीपेड में बदलने के कार्य पर रोक लगा दी गई है। स्मार्ट मीटर से जुड़ी सभी समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। पिछले महीने लगभग 12 हजार उपभोक्ताओं के मीटर रिचार्ज न होने के कारण उनकी बिजली काट दी गई थी।
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