Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    प्रेमिका के मंगेतर की हत्या में दो को उम्रकैद:फतेहपुर कोर्ट ने ढाई लाख का जुर्माना भी लगाया, प्रेमिका हुई बरी

    4 hours ago

    1

    0

    फतेहपुर के चर्चित शत्रुघ्न हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 अजय सिंह प्रथम की अदालत ने दो आरोपियों महेश सिंह और राजन सोनकर को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर कुल ढाई लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं, सह-अभियुक्ता ननकी उर्फ अंजलि को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया। यह घटना राधानगर थाना क्षेत्र के मोदी ग्राउंड मलाका की है। मलाका निवासी विजय पाल के छोटे भाई शत्रुघ्न की शादी 2 मई 2023 को उसकी साली अंजलि उर्फ ननकी से तय थी। आरोप है कि अंजलि इस शादी से खुश नहीं थी। उसने अपने प्रेमी महेशके साथ मिलकर शत्रुघ्न को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। 26 अप्रैल 2023 की शाम महेश अपने साथी राजन सोनकर के साथ शत्रुघ्न को घुमाने के बहाने घर से ले गया। मोदी ग्राउंड पहुंचने के बाद महेश ने छोटू नाम के युवक को शराब लाने के लिए भेज दिया। जब छोटू वापस लौटा, तो उसने देखा कि महेश चाकू से शत्रुघ्न पर हमला कर रहा था। छोटू के शोर मचाने पर आरोपी उसका पीछा करते हुए भाग निकले। बाद में दोनों आरोपी शत्रुघ्न की सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल लूटकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू और लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद की गई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों की गवाही कराई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार सिंह और रणधीर सिंह ने पैरवी की। अदालत ने महेश सिंह और राजन सोनकर को धारा 302 आईपीसी के तहत सश्रम आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अतिरिक्त, धारा 394 आईपीसी में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड, तथा धारा 411 आईपीसी में दो-दो वर्ष का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियुक्ता ननकी उर्फ अंजलि को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
    Click here to Read more
    Prev Article
    कन्नौज में सड़क हादसा, पूर्व प्रधान के बेटे की मौत:हादसे में साथी घायल, तालग्राम-तेराजाकेट रोड पर हादसा
    Next Article
    जनप्रतिनिधियों को जीताते रहिए...सौगात पाते रहिए:आगरा में CM योगी ने दिया ऑफर, 2027 के चुनाव से पहले मिलेगा एयरपोर्ट

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment