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    नारी शक्ति वंदन महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम:कासगंज में महिला आयोग सदस्य रेनू गौड़ ने बताया

    3 hours ago

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    कासगंज में रविवार को भाजपा जिला कार्यालय पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023) पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह कानून महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह कानून महिलाओं की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है और उन्हें नीति-निर्माण में सीधी भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा। रेनू गौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 16 से 18 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने वाला विशेष संसद सत्र इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि अधिनियम का उद्देश्य वर्ष 2029 के आम चुनाव से पहले अधिक से अधिक महिलाओं को राजनीति में भागीदारी का अवसर देना है। इससे महिलाएं केवल मतदाता ही नहीं, बल्कि नीति-निर्माता के रूप में भी अपनी भूमिका निभा सकेंगी। यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक बनाएगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, जिससे वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को स्वयं उठाकर उनके समाधान में भागीदारी कर सकेंगी। यह कानून महिलाओं को नेतृत्व के नए अवसर प्रदान करेगा और समाज में उनकी आवाज को मजबूत बनाएगा। कुल मिलाकर, यह अधिनियम देश की आधी आबादी को सशक्त कर लोकतंत्र को अधिक समावेशी और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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    नारी शक्ति वंदन अधिनियम: महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण:भाजपा सरकार का यह निर्णय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगी
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