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    नोएडा हेट क्राइम केस:सुप्रीम कोर्ट सख्त, IO पर उठाए सवाल क्यों खेल रहे हैं हाइड एंड सीक?

    1 hour ago

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    सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के नोएडा हेट क्राइम मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए जांच अधिकारी (IO) के रवैये पर कड़ा सवाल उठाया है। अदालत ने मंगलवार को कहा कि आपका IO इस कोर्ट के साथ हाइड एंड सीक क्यों खेल रहा है?” जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने यूपी सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से पूछा कि एफआईआर में आईपीसी की धारा 153-बी क्यों नहीं जोड़ी गई। यह धारा राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयानबाजी से संबंधित है, जबकि धारा 295-ए धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामलों में लागू होती है। कोर्ट ने कहा कि 16 फरवरी को राज्य की ओर से बताया गया था कि शिकायत के आधार पर धारा 153-बी और 295-ए के तहत केस दर्ज होना चाहिए था, लेकिन अब भी 153-बी नहीं जोड़ी गई है। इस पर बेंच ने असंतोष जताते हुए कहा कि दाखिल अनुपालन हलफनामा संतोषजनक नहीं है। सुनवाई के दौरान एएसजी ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने आगे की जांच की अनुमति दे दी है और पुलिस जरूरी धाराएं जोड़ देगी। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि धारा 153-बी को फिर से हटा दिया गया है। कोर्ट ने IO को तलब करने की बात कही, लेकिन राज्य के अनुरोध पर दो हफ्ते का समय देते हुए 19 मई को अगली सुनवाई तय की। साथ ही सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, अपने अधिकारियों को सलाह दें, वरना वे मुश्किल में पड़ेंगे। हमें उन्हें बुलाकर फटकार लगाने में कोई रुचि नहीं है। क्या है मामला? यह मामला 4 जुलाई 2021 को नोएडा में कथित हेट क्राइम से जुड़ा है, जिसमें एक वरिष्ठ नागरिक ने आरोप लगाया कि उसकी दाढ़ी और मुस्लिम पहचान के कारण उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज और उत्पीड़न किया गया। याचिका में गौतमबुद्धनगर के कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने का आरोप है। मामला नोएडा के सेक्टर-37 में हुआ। जब शिकायत कर्ता नोएडा से अलीगढ़ एक शादी में जा रहा था। शिकायत कर्ता दिल्ली निवासी है।
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