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    नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा:औरैया के अछल्दा में 11 साल पुराने मामले में फैसला, कोर्ट ने लगाया 25 हजार अर्थदंड

    3 hours ago

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    विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने 11 साल पुराने दुष्कर्म मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। थाना अछल्दा क्षेत्र के बरमूपुर निवासी अवनीश पांडेय को दोषी ठहराते हुए अदालत ने 12 साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। सुनवाई के दौरान अदालत ने एक अन्य आरोपी गोपाल पांडेय को दोषमुक्त कर दिया। दोषी अवनीश पांडेय को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है। अदालत ने अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने बताया कि यह मामला धारा 156(3) के तहत पीड़िता के प्रार्थना पत्र के बाद दर्ज किया गया था। पीड़िता ने बताया कि घटना के समय उसकी उम्र 17 वर्ष थी। 5 अप्रैल 2015 को वह अछल्दा बाजार गई थी। दोपहर करीब 12 बजे मोहम्मदाबाद तिराहा पर टैंपो का इंतजार करते समय आरोपी अवनीश पांडेय मारुति वैन लेकर आया और यह कहकर उसे अपने साथ बैठा लिया कि वह उसके गांव जा रहा है। वाहन में जबरन दुष्कर्म पीड़िता के अनुसार, वैन में बैठते ही अवनीश पांडेय ने रुमाल से उसका मुंह दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने खुद को एक कमरे में बंद पाया। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता 29 अगस्त 2015 को किसी तरह वहां से निकलकर औरैया नदी के पुल के पास सड़क पर पहुंची और बस से अछल्दा लौटी। उसने गांव के कुछ लोगों को आपबीती सुनाई, लेकिन थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर मामला पंजीकृत कराया गया। अभियोजन और विवेचना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे का विचारण विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम के तहत हुआ। विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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