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    Maharashtra सरकार का U-Turn, विरोध के बाद Auto-Taxi Drivers के लिए मराठी का नियम टला

    3 hours from now

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    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को यह फ़ैसला किया कि राज्य में ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने के अपने फ़ैसले को छह महीने के लिए टाल दिया जाए। हालाँकि, सरकार ने कहा कि ड्राइवरों का सत्यापन जारी रहेगा। यह फ़ैसला सरकार के इस आदेश के ख़िलाफ़ हो रहे विरोध और भाषा को अनिवार्य बनाने की समय सीमा को 1 मई तक बढ़ाने की माँगों के बीच आया है।इसे भी पढ़ें: Mumbai के ऑटो-टैक्सी Drivers को अब लेनी होगी Marathi की क्लास, सरकार Trade Unions से करेगी बातमहाराष्ट्र सरकार का आदेश क्या था?इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने 1 मई से ऑटो ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने के सरकार के फ़ैसले का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के सभी 59 रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफ़िस (RTOs) इस नियम को लागू करने के लिए एक विशेष अभियान चलाएंगे। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा था कि जो व्यक्ति महाराष्ट्र में कारोबार करता है, उसे मराठी में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा था, "यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश की जाएगी कि इस कदम से ड्राइवरों में मराठी भाषा के प्रति अपनापन पैदा हो, न कि यह सिर्फ़ एक प्रशासनिक निर्देश बनकर रह जाए। उन्होंने बताया था, 2019 में फ़ैसला लिए जाने के बावजूद, कई जगहों पर इसके ठीक से लागू न होने की कई शिकायतें मिली हैं। यह देखा गया है कि यात्रियों को अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाहर से आए ड्राइवर मराठी में बात नहीं करते।इसे भी पढ़ें: Iran ने Donald Trump को दिखाया भारत का आईना: कहा- 'बकवास छोड़ें, महाराष्ट्र आएं और भारत से सीखें संस्कारयूनियनों का विरोधहालाँकि, ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई यूनियनों ने सरकार के इस फ़ैसले पर आपत्ति जताई थी और यहाँ तक कि पूरे राज्य में आंदोलन शुरू करने की धमकी भी दी थी। शिवसेना नेता संजय निरुपम सहित कई लोगों ने सुझाव दिया कि वे सरकार के फ़ैसले का समर्थन करते हैं, लेकिन इसकी समय सीमा 1 मई से बढ़ाकर कम से कम एक साल कर दी जानी चाहिए।
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