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    Liquor Policy Case: Kejriwal के 'सत्याग्रह' पर कोर्ट का दांव, अब Amicus Curiae रखेंगे पक्ष

    4 hours from now

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    दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तथा उनके सहयोगी दुर्गेश पाठक का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन वरिष्ठ वकीलों को एमिकस क्यूरी (सहायक वकील) के रूप में नियुक्त करेगा। इन नेताओं ने शराब नीति मामले की कार्यवाही का बहिष्कार किया था। आरोपियों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की पीठ ने संकेत दिया कि वह प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करेगी। एमिकस क्यूरी एक अनुभवी वकील होता है जो मामले में पक्षकार नहीं होता है, लेकिन अदालत द्वारा कानूनी तर्कों में सहायता करने, मुद्दों को स्पष्ट करने या निष्पक्ष कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त या अनुमति दी जाती है। न्यायमूर्ति शर्मा ने नेताओं के सुनवाई का बहिष्कार करने के फैसले पर कोई टिप्पणी किए बिना कहा, "मैं इस मामले में एक वरिष्ठ वकील को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त करूंगी। शुक्रवार को मैं एमिकस क्यूरी के संबंध में आदेश पारित करूंगी, और फिर हम मामले की सुनवाई करेंगे।इसे भी पढ़ें: Punjab में राजनीतिक भूचाल: राष्ट्रपति से मिलेंगे भगवंत मान; 'आप' के 7 राज्यसभा सांसदों ने थामा था भाजपा का दामनयह घटनाक्रम आप नेताओं द्वारा न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा के समक्ष कार्यवाही से दूर रहने के बाद सामने आया है। उनका बहिष्कार न्यायाधीश के 20 अप्रैल के उस आदेश के बाद हुआ जिसमें उन्होंने न्यायाधीश को मामले से अलग करने की उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। पिछले हफ्ते केजरीवाल और सिसोदिया ने न्यायमूर्ति शर्मा को पत्र लिखकर कहा कि वे उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से" पेश नहीं होंगे और महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग का अनुसरण करेंगे। 27 फरवरी को एक निचली अदालत ने सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे शराब नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य को बरी कर दिया, यह फैसला सुनाते हुए कि अभियोजन पक्ष का मामला न्यायिक जांच में पूरी तरह से विफल था और निराधार था। 9 मार्च को न्यायमूर्ति शर्मा की पीठ ने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की निचली अदालत की सिफारिश पर रोक लगा दी। बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की अपील पर नोटिस जारी करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोप तय करने के चरण में निचली अदालत के कुछ निष्कर्ष "प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण" प्रतीत होते हैं और उन पर विचार करने की आवश्यकता है।इसे भी पढ़ें: 'मोदी लहर' में नहीं जीती, तो अब कैसे? Arvind Kejriwal ने BJP की जीत पर उठाए बड़े सवालइसके बाद केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य प्रतिवादियों ने हितों के टकराव और पक्षपात की आशंका जताते हुए न्यायाधीश को मामले से हटाने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायाधीश के बच्चे केंद्रीय सरकार के पैनल में शामिल वकील हैं जिन्हें सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से काम मिलता है, जो इस मामले में सीबीआई की ओर से पेश होते हैं। 20 अप्रैल को याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि न्यायाधीश किसी वादी के "पूर्वाग्रह की निराधार आशंका" को संतुष्ट करने के लिए स्वयं को मामले से अलग नहीं कर सकते।
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