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    कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर आबकारी अफसर पर केस

    5 hours ago

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    भास्कर न्यूज | बलरामपुर पांच साल पुराने प्रकरण में न्यायालय में बार-बार समन और वारंट जारी होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वाड्रफनगर के न्यायालय में लंबित प्रकरण में आरोपी दशरथ सिंह के मामले में साक्षी के रूप में सहायक जिला आबकारी अधिकारी शीला बड़ा को 23 जून व 6 फरवरी को समन जारी किया था। इसके बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर 22 अप्रैल को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन वारंट की तामिली के बाद भी वे न्यायालय में पेश नहीं हुईं। इस संबंध में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वाड्रफनगर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई कर न्यायिक मजिस्ट्रेट शाश्वत दुबे ने आवेदन स्वीकार कर शीला बड़ा के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं और उन्हें नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित अधिकारी द्वारा न्यायसंगत जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 389 के तहत 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है।
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