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    कनाडा में खालिस्तानी झंडे फहराने पर बैन:संसद में बिल पास, धार्मिक स्थल के पास लोगों को डराना अपराध

    4 hours ago

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    कनाडा की संसद के निचले सदन में खालिस्तानी गतिविधियों पर सख्ती से जुड़ा बड़ा बिल पास किया है। ‘कॉम्बैटिंग हेट एक्ट’ नाम के इस विधेयक के तहत बब्बर खालसा जैसे संगठनों के झंडे और प्रचार सामग्री के सार्वजनिक प्रदर्शन को गैरकानूनी बनाया जाएगा। साथ ही धार्मिक स्थलों के बाहर लोगों को डराने या बाधा डालने को भी अपराध माना जाएगा। हालांकि, कंजर्वेटिव और एनडीपी पार्टियों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए इसका विरोध किया है। अब यह बिल अंतिम मंजूरी के लिए कनाडा की सीनेट में भेजा गया है। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देने से रोकना है, जैसे कि खालिस्तानी झंडे लहराना या उनसे जुड़ी सामग्री बांटना। बुधवार को ये बिल पास किया गया। बिल से जुड़ी अहमें बातें… सरकार का पक्ष और अगला कदम इस बिल को पेश करने वाले और ब्लॉक क्यूबेकॉइस के साथ समझौता कराने वाले न्याय मंत्री सीन फ्रेजर ने विरोधियों की आलोचनाओं को खारिज किया है। उनका कहना है कि नया कानून किसी की आस्था को अपराध नहीं बनाएगा। अब यह बिल सीनेट (उच्च सदन) के पास जाएगा, जहां कानून बनने से पहले इसका गहन अध्ययन किया जाएगा। सीनेट के पास अभी भी इस कानून में बदलाव के लिए अपने सुझाव देने का अधिकार है।
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