Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    झांसी में चरस तस्कर को 7 साल की जेल:11 साल पहले 500 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था, कोर्ट ने 20 हजार जुर्माना भी लगाया

    5 hours ago

    2

    0

    झांसी में 11 साल पहले 500 ग्राम अवैध चरस के साथ पकड़े गए रामकिशोर यादव उर्फ लला को कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह फैसला सोमवार को एनडीपीएस एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने सुनाया। आरोपी रामकिशोर यादव उर्फ लला, पुत्र प्रताप सिंह यादव, टहरौली थाना क्षेत्र के बरौल गांव का निवासी है। मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया था विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी ने बताया कि 30 दिसंबर 2014 को टहरौली थाना के तत्कालीन एसओ प्रवीन कुमार यादव ने तहरीर दी थी। इसमें बताया गया था कि पुलिस टीम के साथ बघैरा गांव पहुंचने पर मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति चरस लेकर आ रहा है। इसके बाद पुलिस ने बरौल चौराहे पर घेराबंदी कर दी। इस दौरान कलोथरा गांव की ओर से एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम को देखकर वह मुड़कर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। आरोपी की पहचान रामकिशोर उर्फ लला के रूप में हुई। उसके पास से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। इसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी रामकिशोर को 7 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
    Click here to Read more
    Prev Article
    चमेली हत्याकांड में हीरालाल अगरिया को उम्रकैद की सजा:सोनभद्र में कोर्ट ने 10 हजार का लगाया जुर्माना, साढ़े तीन साल बाद आया फैसला
    Next Article
    प्रतापगढ़ के रानीगंज से चार अभ्यर्थी PCS में चयनित:असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी जेलर और एसडीएम पदों पर मिली सफलता

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment