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    जौनपुर में बच्चे की हत्या के दोषी को उम्रकैद:अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

    2 hours ago

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    जौनपुर में एक आठ वर्षीय बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी अखिलेश पाठक को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम अपर्णा देव की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसकी आधी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। यह घटना 16 नवंबर 2018 की है। केराकत थाना क्षेत्र निवासी महेंद्र विश्वकर्मा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनका आठ वर्षीय पुत्र आर्यन विश्वकर्मा दोपहर करीब 2:30 बजे स्कूल से घर लौटा था। कपड़े बदलने के बाद वह साइकिल चलाने लगा। आर्यन की साइकिल की चेन उतर गई थी, जिसे पास खड़े अखिलेश पाठक ने ठीक कर दिया। इसके बाद बच्चा अखिलेश के पीछे चला गया और लापता हो गया। दो दिन बाद, बच्चे का शव मराठा पोखरा, कुतुबपुर मड़ियाहूं से बरामद किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील संतोष कुमार उपाध्याय ने गवाहों के बयान दर्ज कराए, जबकि मुकदमे की पैरवी दुष्यन्त सिंह ने की। दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि अखिलेश पाठक ने आर्यन का अपहरण कर उसकी हत्या की और साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया। कोर्ट ने अखिलेश को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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