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    जिलाधिकारी का वेतन रोकने का आदेश वापस:जौनपुर में कोर्ट ने स्पष्टीकरण और आश्वासन के बाद दिया निर्देश

    2 hours ago

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    जौनपुर: सड़क दुर्घटना के एक मामले में वसूली न होने पर जिलाधिकारी का आधा वेतन रोकने और तहसीलदार को नोटिस जारी करने का आदेश कोर्ट ने वापस ले लिया है। यह आदेश गुरुवार को जिलाधिकारी की ओर से स्पष्टीकरण और तहसीलदार द्वारा वाहन स्वामी के मकान की कुर्की का आश्वासन दिए जाने के बाद दिया गया। इससे पहले, ट्रिब्यूनल जज मनोज कुमार अग्रवाल ने वाहन स्वामी से क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली न करने पर जिलाधिकारी का आधा वेतन रोकने का कमिश्नर वाराणसी को आदेश दिया था। साथ ही तहसीलदार का भी वेतन रोकते हुए नोटिस जारी की गई थी। गुरुवार को जिलाधिकारी की ओर से शासकीय अधिवक्ता शिवराम मिश्रा, एडीएम और तहसीलदार मछलीशहर कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि जानबूझकर कोई शिथिलता नहीं बरती गई, बल्कि कुछ त्रुटियों के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई थी। उन्होंने कोर्ट में खेद व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी का आधा वेतन रोकने का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया। तहसीलदार मछलीशहर ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली के लिए विपक्षी मोटर मालिक के मकान की कुर्की की कार्रवाई शीघ्र कर दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने तहसीलदार को जारी कारण बताओ नोटिस और जिलाधिकारी के आधे वेतन रोकने के आदेश को नियत तिथि 22 अप्रैल 2026 तक वापस ले लिया। अग्रिम आदेश के लिए 22 अप्रैल 2026 की तिथि नियत कर तहसीलदार मछलीशहर को आदेश दिया गया कि वे मकान की कुर्की के संदर्भ में अपनी आख्या प्रस्तुत करें। मामले में 16 फरवरी 2019 को सुजानगंज के फतेहपुर निवासी रामलाल सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। कोर्ट ने दुर्घटना करने वाले टेंपो के वाहन स्वामी को 1.60 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दिया था। हालांकि, वाहन स्वामी ने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद कोर्ट ने आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी की थी।
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