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    Indian Railways का नया Ticket Refund Policy, अब कैंसिलेशन पर लगेगा बड़ा झटका, जानें नए Rules

    3 hours from now

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    भारतीय रेलवे ने अपनी टिकट और रिफंड नीति में व्यापक बदलाव करते हुए बड़े पैमाने पर टिकटों की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण परिवर्तनों की घोषणा की है। संशोधित नियमों के अनुसार, निर्धारित प्रस्थान समय से आठ घंटे से कम समय पहले आरक्षित टिकट रद्द करने वाले यात्रियों को अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। प्रस्थान समय से 24 घंटे से 8 घंटे पहले रद्द करने पर यात्रियों को 50 प्रतिशत रिफंड मिलेगा। यात्रा से 72 घंटे से 24 घंटे पहले रद्द करने पर 75 प्रतिशत रिफंड दिया जाएगा। पहले, यात्रियों को यात्रा से 72 घंटे पहले तक रद्द करने पर भी पूरा रिफंड मिलता था। इसे भी पढ़ें: IRCTC का शानदार Gujarat Tour Package, सिर्फ 20 हजार में घूमें Ahmedabad और Kevadiaरेलवे ने ऑफलाइन टिकट धारकों के लिए टिकट रद्द करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। यात्री अब किसी भी रेलवे स्टेशन से अपना टिकट रद्द कर सकते हैं, चाहे टिकट मूल रूप से किसी भी स्टेशन से बुक किया गया हो। इसके अलावा, यात्री टिकट पर उल्लिखित प्रस्थान स्टेशन के बाद स्थित किसी भी स्टेशन से ट्रेन में सवार हो सकते हैं। मोबाइल एप्लिकेशन में अब यात्रियों को अपना बोर्डिंग पॉइंट आसानी से अपडेट करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। इसे भी पढ़ें: 'और इंतजार नहीं कर सकता था' - T20 World Cup जीत के बाद Shivam Dube क्यों Train से घर पहुंचे?यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने एक और निर्णय लिया है, जिसके तहत ट्रेन के रवाना होने से पहले अलॉट किए गए कोच को अपग्रेड करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। यात्री निर्धारित ट्रेन प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपने कोच की श्रेणी बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि थर्ड एसी जैसी निचली श्रेणी में यात्रा कर रहे यात्रियों के पास सीटें उपलब्ध होने पर फर्स्ट एसी जैसी उच्च श्रेणी में जाने का विकल्प होगा। यह बदलाव रेलवे के आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से किया जा सकता है।
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