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    हाथरस में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा:पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की हुई थी हत्या, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

    2 hours ago

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    हाथरस में एक फैसले में न्यायालय ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला 2017 में एक पेट्रोल पंप पर हुई हत्या से संबंधित है। घटना 11 अक्टूबर 2017 को हुई थी। शुभम अग्रवाल निवासी बसुन्धरा इन्कलेब, मुरसान गेट हाथरस ने थाना गेट पर सूचना दी कि उसी दिन एक बिना नंबर की वैगनआर कार में सवार 5-6 अज्ञात व्यक्ति पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए थे। पैसे मांगने पर उन्होंने सेल्समैन राजवीर के साथ डंडे और तमंचे के बट से मारपीट की। इसके बाद, उन्होंने संजीव और कोमल पर गोली चला दी, जिससे संजीव की मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान, पुलिस ने पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनमें शेखर मिश्रा (पुत्र राजवीर मिश्रा, निवासी निधौली कला, अकराबाद, अलीगढ़), दीपक (पुत्र राकेश पाल, निवासी बहादुरपुरा, मथुरा), राजन (पुत्र जयशंकर, निवासी शंकरपुरी कॉलोनी, मथुरा), कान्हा उर्फ देवी सिंह (पुत्र हरिप्रकाश सिंह, निवासी घूंचा, सादाबाद, हाथरस) और मुकेश उर्फ छोटू (पुत्र शंकरलाल, निवासी समदपुर, सादाबाद, हाथरस) शामिल थे। पुलिस ने उनके पास से हथियार भी बरामद किए। विवेचना पूरी होने के बाद, पुलिस ने इन सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज एफटीसी प्रथम माधवी सिंह के न्यायालय में हुई। एडीजीसी त्रिलोकी शर्मा ने की पैरवी न्यायालय ने सभी पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, उन्हें अर्थदंड भी देना होगा। अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में, उन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी त्रिलोकी शर्मा ने पैरवी की।
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