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    हत्या व लूट मामले में दो दोषियों को उम्रकैद:अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, 17-17 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

    2 hours ago

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    हरदोई में हत्या और लूट के एक चर्चित मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कुसुमलता की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 28 नवंबर 2015 की है। कोथावां निवासी प्रेमचंद्र गुप्ता अपनी बाइक से मंगलापुर में श्याम बिहारी के घर एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। परिजनों द्वारा तलाश करने पर कोथावां से मंगलापुर मार्ग पर एक नाले के पास प्रेमचंद्र की चप्पलें और संघर्ष के निशान मिले। इसके बाद मृतक के पुत्र मोहन गुप्ता ने बेनीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। तहरीर में श्याम बिहारी, उसके पुत्र विजय और एक अन्य व्यक्ति पर वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई गई थी। पुलिस विवेचना के दौरान मामला पलट गया और जांच में माधौगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पड़रा लखनपुर निवासी बबलू तथा बेनीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम नगवां निवासी सुनील कुमार के खिलाफ साक्ष्य मिले। इसके आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। अपर सत्र न्यायाधीश कुसुमलता ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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