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    हाईकोर्ट ने डिग्रीधारकों की याचिका खारिज की:जूनियर इंजीनियर भर्ती में डिप्लोमा ही मान्य योग्यता

    1 hour ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जूनियर इंजीनियर भर्ती में बीटेक और बीई डिग्रीधारकों को शामिल करने की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब भर्ती विज्ञापन में केवल तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा को ही अनिवार्य योग्यता तय किया गया है, तो डिग्रीधारकों को स्वतः पात्र नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने ग्रेजुएट इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन सहित अन्य याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने 7 मार्च 2024 को जारी उस विज्ञापन को चुनौती दी थी, जिसमें सिर्फ डिप्लोमाधारकों को आवेदन की अनुमति दी गई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि डिग्री और डिप्लोमा दो अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं। बिना किसी सरकारी शासनादेश के इन्हें समान नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती एजेंसी को योग्यता तय करने का अधिकार है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वे डिप्लोमाधारकों से अधिक योग्य हैं, इसलिए उन्हें भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने पाया कि वह मामला इस प्रकरण से अलग परिस्थितियों वाला था। अंततः अदालत ने कहा कि चूंकि डिग्री को डिप्लोमा के बराबर घोषित करने वाला कोई शासनादेश मौजूद नहीं है, इसलिए डिग्रीधारी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं।
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