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    गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की सजा:पति की पिटाई के बाद हुई थी मौत, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

    2 hours ago

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    हरदोई में गैर इरादतन हत्या के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने सोमवार को आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला आरोपी की पत्नी की पिटाई से हुई मौत से संबंधित है। आरोपी ने 25 अगस्त 2020 को अपनी पत्नी को ईंट और लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा था। गंभीर रूप से घायल विवाहिता को पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर उसे लखनऊ रेफर किया गया, जहां 27 अगस्त 2020 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस संबंध में, बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के रामापुर रहोलिया निवासी शिवनाथ ने पुत्री की मौत से पहले ही मारपीट आदि से संबंधित धाराओं में 26 अगस्त 2020 को हरियावां थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। शिवनाथ ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी सुनीता की शादी 2005 में हरियावां थाना क्षेत्र के गोड़ाखेड़ा गांव निवासी मंशाराम से की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मंशाराम अक्सर सुनीता को प्रताड़ित करता था और घरेलू विवादों को लेकर उसकी पिटाई करता था। सुनवाई के दौरान, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंदन कुमार ने नौ गवाह प्रस्तुत किए। मृतका सुनीता के एक पुत्र और एक पुत्री हैं। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने आरोपी मंशाराम को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 5000 रुपये जुर्माने का आदेश दिया।
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