Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    फिरोजाबाद में बिना अनुमति देवी जागरण बंद:पुलिस ने विधायक के हस्तक्षेप के बावजूद कार्यक्रम रुकवाया

    13 hours ago

    2

    0

    फिरोजाबाद के नगला सिंघी क्षेत्र में शनिवार रात ठार वल्दी स्थित खेरे वाली माता मेला में आयोजित देवी जागरण कार्यक्रम को पुलिस ने बंद करा दिया। पुलिस के अनुसार, इस कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। इस कार्रवाई का मेला कमेटी और स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया। मेला कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने क्षेत्रीय भाजपा विधायक प्रेमपाल धनगर और भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह को कार्यक्रम की सूचना दी थी। कमेटी ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बावजूद पुलिस ने कार्यक्रम बंद कराने का अपना निर्णय नहीं बदला। थानाध्यक्ष पारुल मिश्रा ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति कोई भी सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होने दिया जाएगा। उनके निर्देश पर उपनिरीक्षक जसवंत सिंह और रघुराज सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और देवी जागरण को तत्काल रुकवा दिया। कार्यक्रम बंद होने से मेला स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने कहा कि पुलिस अब जनप्रतिनिधियों की बात भी नहीं सुन रही है और केवल विभागीय नियमों का पालन कर रही है। इस मामले को लेकर क्षेत्र में गरमागरम चर्चा जारी है। पुलिस जहां अपनी कार्रवाई को नियमों के पालन से जोड़ रही है, वहीं मेला कमेटी और स्थानीय लोग इसे आस्था और परंपरा पर रोक के तौर पर देख रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है और क्या भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए मेला कमेटी को अनुमति मिलेगी।
    Click here to Read more
    Prev Article
    बिजनौर में हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार:अभियुक्त के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती; सामान बरामद
    Next Article
    जौनपुर कोर्ट ने एआरटीओ का वेतन रोकने का दिया आदेश:8 लाख मुआवजे की वसूली में लापरवाही पर ट्रिब्यूनल का बड़ा आदेश

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment