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    ब्रिटिश मौलाना के मदरसे पर सुरक्षा में लगी पुलिस:कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने रोक दी है ध्वस्तिकरण की कार्रवाई

    2 hours ago

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    संतकबीरनगर के खलीलाबाद क्षेत्र स्थित मोतीनगर मोहल्ले में ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान के मदरसे पर चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सोमवार को रोक दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी। प्रशासन मदरसे को मलबे में बदलने के लिए ड्रिल मशीन मंगवा रहा था, तभी हाईकोर्ट से आदेश प्राप्त हुआ। इसके बाद जेसीबी और पोकलैंड मशीनें मौके से हटा ली गईं। हालांकि, मदरसे की सुरक्षा और निगरानी के लिए एक दरोगा और तीन सिपाही अभी भी तैनात हैं। यह मदरसा मोतीनगर मोहल्ले के गाटा संख्या-154 में 640 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है। तीन मंजिला इमारत में लगभग 25 से 30 कमरे और करीब 50 पिलर हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, मौलाना शमसुल हुदा खान ने इस मदरसे का निर्माण विदेशी फंडिंग से कराया था, जिस पर लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च हुए थे। विनियमित प्राधिकारी खलीलाबाद-मगहर/एसडीएम खलीलाबाद ने मानचित्र स्वीकृत न होने के कारण इस निर्माण को अवैध घोषित किया था। उन्होंने पहले 15 दिन का नोटिस जारी किया और समयसीमा पूरी होने पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था। मदरसा कमेटी ने इस आदेश के खिलाफ डीएम कोर्ट और कमिश्नर बस्ती कोर्ट में याचिका दायर की थी। गत 25 अप्रैल को कमिश्नर बस्ती ने मदरसा प्रबंधन की याचिका खारिज करते हुए एसडीएम के आदेश को बरकरार रखा था। इसके बाद प्रशासन ने रविवार सुबह सख्त रुख अपनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। इस अभियान में छह बुलडोजर और दो पोकलैंड मशीनें लगाई गई थीं। करीब 13 घंटे चली कार्रवाई के बावजूद केवल चहारदीवारी और लगभग 15 पिलरों को ही तोड़ा जा सका था। सोमवार को मौलाना के अधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर अंतरिम आदेश तक रोक लगा दी।
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