Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    बाल विवाह रोकने को कंट्रोल रूम नंबर जारी:कानपुर देहात में अक्षय तृतीया से पहले प्रशासन सतर्क, 2 साल जेल और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान

    2 hours ago

    2

    0

    कानपुर देहात में जिला प्रशासन बाल विवाह की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठा रहा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी रेनू यादव ने बताया कि अक्षय तृतीया के अवसर पर अक्सर बाल विवाह के मामले सामने आते हैं, जिसे रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार, 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की बालिका बाल/बालिका की श्रेणी में आते हैं। इस आयु से पहले विवाह कराना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में दोषियों को 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। जिला प्रशासन ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें और बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में सहयोग दें। प्रशासन ने बाल विवाह को समाज के लिए अभिशाप बताते हुए कहा कि इसकी सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बाल विवाह की सूचना देने के लिए विभिन्न हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम नंबर जारी किए गए हैं। इनमें चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 और पुलिस सहायता 112 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कंट्रोल रूम नंबर 8604921181 और 9305354113 भी जारी किए गए हैं। प्रशासन ने यह भी आश्वस्त किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।
    Click here to Read more
    Prev Article
    शाहजहांपुर में युवती ने गर्रा नदी में लगाई छलांग:कपड़े धो रहे लोगों ने बचाया, पुलिस को दी सूचना
    Next Article
    मुरादाबाद में चलती कार में लगी आग:धुंआ उठते देख ड्राइवर ने रोकी कार, सभी यात्री सुरक्षित

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment