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    बिजनौर में तालिब बंधुओं की जमानत अर्जी निरस्त:पूर्व सांसद भारतेन्द्र सिंह विवाद मामले में 40 दिन से जेल में हैं

    8 hours ago

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    बिजनौर में बहुचर्चित कारोबारी तालिब प्रकरण में सोमवार को एक बड़ा फैसला आया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्का चौधरी की अदालत ने कारोबारी तालिब, खालिद और आबिद की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। तीनों कारोबारी पिछले लगभग 40 दिनों से जेल में बंद हैं। उन्हें पूर्व सांसद भारतेन्द्र सिंह से हुए विवाद के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सोमवार देर शाम गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी पंकज चौहान ने जमानत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने तालिब बंधुओं को राहत दिलाने के लिए विस्तृत तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तालिब, खालिद और आबिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अब माना जा रहा है कि बचाव पक्ष जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकता है। यह मामला 1 अप्रैल का है, जब चांदपुर चुंगी पर आरा मशीन की जांच के दौरान पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह और उनके समर्थकों पर हमले का आरोप लगा था। पुलिस ने इस मामले में कारोबारी भाइयों तालिब, खालिद और आबिद को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के दौरान जांच अधिकारी ने जेल पहुंचकर आरोपियों के बयान भी दर्ज किए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत में सुनवाई लगातार चर्चा का विषय बनी रही और लोगों की इस पर खास नजर थी। जमानत अर्जी पर पहली सुनवाई 23 अप्रैल को प्रस्तावित थी, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद 29 अप्रैल और 1 मई को भी तारीख आगे बढ़ती रही। अदालत ने अंततः 11 मई की तारीख निर्धारित की थी, जिस पर अंतिम सुनवाई हुई।
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