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    बिजनौर में पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद:दहेज के लिए गला घोंटकर की थी हत्या, कोर्ट ने 7 साल में सुनाया फैसला

    3 hours ago

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    बिजनौर में पत्नी नसरीन की हत्या के मामले में दोषी पति शमीम अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। नजीबाबाद क्षेत्र में करीब सात साल पहले दहेज की मांग पूरी न होने पर शमीम ने अपनी पत्नी का गला घोंट दिया था। एफटीसी कोर्ट संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश कमलदीप ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पति शमीम पर ग्यारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला दहेज हत्या से संबंधित था, जिसमें आरोपी ने अपनी गर्भवती पत्नी की जान ले ली थी। एडीजीसी मुकुल राठौर ने बताया कि मोहम्मद नासिर ने अपनी बेटी नसरीन का निकाह घटना से सात साल पहले शमीम अहमद पुत्र अजीमुल्ला से किया था। नसरीन के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन इसके बावजूद आरोपी पति शमीम लगातार दहेज की मांग करता था। वह नसरीन के साथ मारपीट करता और धमकी देता था कि यदि उसकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह उसे जान से मार देगा। 7 जून 2019 को मोहम्मद नासिर को सूचना मिली कि नसरीन को उसके पति शमीम ने गला घोंटकर मार दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, नसरीन का पोस्टमार्टम कराया और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने शमीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि आरोपी शमीम ने दहेज के खातिर अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या की थी। आरोपी तभी से जेल में बंद था। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश कमलदीप ने शमीम को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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