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    बच्ची को बंधक बनाकर प्रताड़ित किया:CWC ने पुलिस और श्रम विभाग को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए

    2 hours ago

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    बहराइच में 9 साल की बच्ची को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने के मामले में बाल कल्याण समिति (CWC) ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे समिति आदेश जारी कर पुलिस और श्रम विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई करने को कहा। बच्ची को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए गोंडा के बाल गृह शिशु भेजा गया है। काउंसलिंग के दौरान बच्ची ने बताया कि कुछ साल पहले माता-पिता की मृत्यु के बाद वह अपने छोटे भाई के साथ लखनऊ में भटक रही थी। इसी दौरान बांस मंडी, इंदिरा नगर स्थित एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला 'सोना' ने दोनों भाई-बहन को अपने घर में काम पर रख लिया। पीड़िता के अनुसार, सोना उनसे घर के बर्तन साफ कराती थी और छोटे बच्चे को खिलाने का काम करवाती थी। बाद में बहराइच जिले की एक महिला उसे जबरन अपने साथ ले आई। यहां भी बच्ची से झूठे बर्तन साफ कराने, छोटे बच्चे को खिलाने और अन्य घरेलू काम पूरे दिन कड़ाई से करवाए जाते थे। पीड़िता ने बताया कि एक बार परिवार के एक व्यक्ति ने शराब पीकर घर आने पर उसे अश्लील गालियां दीं और 5 लाख रुपये में बेचने की धमकी भी दी। पीड़िता किसी तरह उस घर से भागने में सफल रही। पुलिस ने उसे लावारिस हालत में बरामद किया और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के साथ बाल कल्याण समिति न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया। बाल कल्याण समिति न्यायपीठ के चेयरमैन सतीश कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर चाइल्ड हेल्पलाइन की शालिनी यादव और अर्जुन प्रसाद ने बच्ची की काउंसलिंग की थी। समिति ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। महिला पुलिस व चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम अर्चना मिश्रा, अर्जुन प्रसाद व महिला आरक्षी बबीता यादव ने इस पीड़िता को लेकर सत्यापन के लिए बहराइच शहर में उस घर को भी खोज निकाला, जहां इस बच्ची को बंधक बनाकर कड़ाई से पूरा दिन काम लिया जाता था। चाइल्ड हेल्पलाइन व पुलिस की संयुक्त टीम ने पीड़िता की सारी आप बीती काउंसलिंग रिपोर्ट रिकॉर्ड करके पीड़ित बालिका को बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) के समक्ष उचित संरक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया। इस पर बाल कल्याण समिति की ओर से थाना कोतवाली नगर, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी एवं श्रम विभाग के विभिन्न अधिकारियों को इस अनाथ बच्ची के साथ किए गए घृणित कृत्य के लिए विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं ।
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