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    अंबाला में UP के धर्मगुरु आनंद गिरी महाराज पर FIR:विधवा से साढ़े 10 लाख रुपए-जेवर हड़पे; बेटे को दिया फर्जी जॉइनिंग लेटर

    2 hours ago

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    अंबाला के नारायणगढ़ थाना में लखनऊ निवासी कथित धर्मगुरु श्री 1008 महामंडलेश्वर योगी आनंद गिरी महाराज और उसके सहयोगी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। दोनों पर आरोप है विधवा महिला से उसके बेटे को केंद्र सरकार में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर 10 लाख 50 हजार रुपए और सोने के जेवरात हड़प लिए। एक जाली नियुक्ति पत्र भी थमा दिया। साथ ही महिला को मानवाधिकार संस्था का अध्यक्ष पद दिया गया। 'मानवाधिकार संघ' की आड़ में महिला को फंसाया जानकारी अनुसार, काला अम्ब की शिवालिक कॉलोनी निवासी सुनीता रानी (विधवा) ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सितंबर 2024 में उनकी बातचीत श्री 1008 महामंडलेश्वर योगी आनंद गिरी महाराज (निवासी लखनऊ) से हुई। आनंद गिरी ने खुद को 'मानवाधिकार सुरक्षा संघ' का संस्थापक बताया। उसने हरियाणा में अपना संगठन बढ़ाने की बात कहकर सुनीता रानी को संघ की महिला विंग का अध्यक्ष बना दिया, ताकि उनका विश्वास जीता जा सके। एएसओ पद का झांसा देकर वसूले ₹10.50 लाख सुनीता के अनुसार, दिसंबर 2025 में काला अम्ब में आयोजित एक रक्तदान शिविर में आनंद गिरी अपने सहयोगी मनीष मिश्रा के साथ मुख्य अतिथि बनकर आए और उनके घर पर रुके। आनंद गिरी ने सुनीता रानी से कहा कि उनका एक शिष्य दिल्ली में इंडिया गेट के पास बहुत बड़ी पोस्ट पर है। वह उनके छोटे बेटे ऋषभ बंसल को Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions में ASO के पद पर बिना परीक्षा के सीधे लगवा सकता है। इसके बदले में ₹10 लाख का खर्च बताया गया। महिला ने झांसे में आकर उसको 50,000 नगद शगुन के तौर पर तुरंत दे दिए। इसके बाद 5 लाख रुपए अपने एक परिचित धर्मबीर शेरगिल से उधार लेकर 29 दिसंबर 2025 को आनंद गिरी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। महिला ने बताया कि इसके बाद 5 लाख रुपए और जिसमें ₹2.5 लाख रुपए बड़े बेटे की कंपनी के मालिक से उधार लिए और ढ़ाई लाख पुत्रवधू के खाते से फरवरी 2026 में ट्रांसफर किए। गाजियाबाद के फ्लैट में दिया फर्जी जॉइनिंग लेटर महिला ने बताया कि 16 जनवरी 2026 को आनंद गिरी ने उन्हें और उनके बेटे ऋषभ को गाजियाबाद स्थित अपने फ्लैट पर बुलाया। वहां उन्हें एक बंद लिफाफे में जॉइनिंग लेटर (पत्र क्रमांक- F.No PrCSC/1(20)(a)/JC/Estt./2025-26) दिया गया, जो पूरी तरह से सरकारी लग रहा था। सहयोगी मनीष मिश्रा ने ऋषभ से कुछ खाली फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए और कहा कि किसी आईएएस/आईपीएस अधिकारी से इसे अटेस्टेड करवाकर 19 जनवरी तक जॉइनिंग करवा दी जाएगी। महिला के गहने तक उतरवा लिए उसने बताया कि 19 जनवरी बीत गई और जॉइनिंग नहीं हुई, तो आरोपियों ने और टालमटोल शुरू कर दी। मार्च में आरोपियों ने उसको दिल्ली बुलाया। वहां आनंद गिरी ने फोन बंद कर दिया। जब महिला गाजियाबाद स्थित फ्लैट पर पहुंची, तो बाबा ने कहा कि अधिकारी 5 लाख रुपए और मांग रहे हैं। महिला ने असमर्थता जताई तो मजबूरी का फायदा उठाकर आनंद गिरी ने उसकी स्वर्गीय माता के दिए हुए गहने 1 सोने की अंगूठी, 1 गले की चेन और 2 कानों की बालियां यह कहकर रख लिए कि कल जॉइनिंग हो जाएगी। नकली आधार कार्ड से खुली पोल, अब मिली धमकी सुनीता के अनुसार, जब उसको शक हुआ और वह दोबारा गाजियाबाद फ्लैट पर पहुंची, तो पता चला कि दोनों आरोपी 16 मार्च से ही फरार हैं। वहां मिले अन्य लोगों से आनंद गिरी का एक नकली आधार कार्ड भी बरामद हुआ। महिला ने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी आनंद गिरी ने उन्हें फोन पर धमकाया कि- "तुम्हारे पास गिने-चुने लोग हैं, मेरे पास लाखों लोगों का सहारा है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।" इतना ही नहीं, आरोपी ने मानवाधिकार संघ के व्हाट्सएप ग्रुप में महिला के खिलाफ बेहद अभद्र और अश्लील संदेश भी भेजे। पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया केस महिला की शिकायत को जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा (EOW) अंबाला को भेजी गई। जांच में शिकायत सही पाई गई है। जांच में सामने आया कि आरोपी आनंद गिरी उर्फ आनंद पंडित और मनीष मिश्रा ने सरकारी नौकरी के नाम पर ₹10.50 लाख और गहने ठगे हैं और फर्जी नियुक्ति पत्र दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) के तहत थाना नारायणगढ़ में मुकदमा नंबर 155 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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