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    अंबेडकरनगर में हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास:पांच साल पहले किया था जानलेवा हमला, घायल की मौत के बाद सजा; चार बरी

    2 hours ago

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    अंबेडकरनगर के आलापुर थाना क्षेत्र के अछती गांव में 3 दिसंबर 2021 को हुए हत्याकांड और जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने आज फैसला सुनाया। प्रवीन लता मौर्या ने अदालत में बताया था कि शाम लगभग 7 बजे संदहा निवासी सादिक उर्फ कल्लू, उसकी पत्नी सिदरा फातिमा, अछती गांव के इसरार खान, युसुफ, उसके पुत्र इरशाद, भाई इसराइल, अलीम, नदीम, मकदूमपुर निवासी अहमद और टांडा के चिंतौरा निवासी बेलाल ने उनके घर पर हमला किया। हमलावर चाकू, हॉकी और अन्य धारदार हथियारों से लैस थे। हमलावरों ने रामसकल मौर्या और उनके बेटों रणविजय व दिग्विजय पर हमला किया। रामसकल मौर्या के सिर पर धारदार हथियार से प्रहार हुआ, जिससे वे बेहोश हो गए। रणविजय का दाहिना हाथ टूट गया, जबकि दिग्विजय के बायें हाथ और कान में चोट आई। शोर सुनकर पड़ोसियों ने बीच-बचाव किया, लेकिन हमलावर सीधे गैराज में पहुंचे और वहां चालक विनय यादव उर्फ गोरे पर हमला कर सिर पर चोट पहुंचाई। उन्होंने गैराज में खड़ी बोलेरो, ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो वाहनों को लाठी-डंडों से तोड़ दिया। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर प्रवीन लता मौर्या की तहरीर के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की। गंभीर रूप से घायल रामसकल मौर्या की कुछ दिनों बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने हत्या की धारा बढ़ाकर चार्जशीट अदालत में दाखिल की। चार को दोषी, 6 आरोपी बरी एडीजे प्रथम रामविलास सिंह की अदालत ने सादिक उर्फ कल्लू, इसरार खान, नदीम खान और अलीम को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। युसुफ खान, इरशाद, इसराइल, मो. अहमद, बेलाल और सिदरा फातिमा को अदालत ने सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
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