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    Wrestlers Case: बृजभूषण शरण सिंह की अंतिम दलीलें पूरी, Court में बोले- मैं निर्दोष हूं

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    राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की ओर से अंतिम दलीलें सुनीं। सिंह और WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर पर WFI प्रमुख के तौर पर सिंह के कार्यकाल के दौरान महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में मुक़दमा चल रहा है। एडिशनल चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पंवार ने सिंह और विनोद तोमर की ओर से पेश की गई अंतिम दलीलें सुनीं। एडवोकेट राजीव मोहन ने, एडवोकेट रेहान खान और ऋषभ भाटी की मदद से, आरोपियों का पक्ष रखा।इसे भी पढ़ें: Bengal Politics: भड़काऊ बयान पर घिरे Humayun Kabir, सुवेंदु अधिकारी बोले- दो केस दर्ज, होगी कार्रवाईबहस के दौरान, सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं की ओर से आखिरी बहस के लिए बुधवार का दिन तय किया है, जिसके बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रखे जाने की संभावना है। इससे पहले, इस साल 12 मई को कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के एक सदस्य का बयान दर्ज किया था। जांच अधिकारी का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। यह मामला महिला पहलवानों की शिकायतों से जुड़ा है, जिन्होंने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उनकी शिकायतों के आधार पर, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और जांच शुरू की।इसे भी पढ़ें: Maharashtra Politics: उद्धव के 'Operation Devendra' पर फडणवीस का तंज- मेरे पंख नहीं, कौन काटेगा?जांच के बाद, दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ लगभग 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। यह चार्जशीट भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 354, 354A, 354D और 506(1) के तहत दाखिल की गई थी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) ने भी 9 मई को विनेश फोगाट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें तीन बार की ओलंपियन पर अनुशासनहीनता और एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था और उन्हें गोंडा में होने वाले नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
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