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    UP में Egg पर Expiry Date का New Rule लागू, नियम न मानने पर नष्ट होंगे अंडे, जानें पूरी गाइडलाइन

    3 hours from now

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    1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में बिकने वाले अंडों पर भी दवाओं की तरह ही समाप्ति तिथि अंकित होगी। यह बदलाव राज्य सरकार द्वारा अंडा उत्पादकों के लिए अपने उत्पादों पर समाप्ति तिथि अंकित करना अनिवार्य करने के बाद आया है। सरकारी आदेश के अनुसार, नियमों का पालन न करने वाले अंडों को नष्ट किया जा सकता है या अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है। दवाओं के विपरीत, अंडे पर लिखी समाप्ति तिथि को सुरक्षा संबंधी सख्त समय सीमा के बजाय ताजगी के उच्चतम स्तर का संकेत माना जाना चाहिए। इसे भी पढ़ें: West Asia में तनाव घटने से Share Market में लौटी बहार, Sensex 1186 अंक उछलापशुपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने कहा था कि अंडा उत्पादकों को प्रत्येक अंडे पर उत्पादन तिथि और समाप्ति तिथि अंकित करनी होगी। अंडे की खुदरा कंपनियां पैकेजिंग पर तिथियां छापती हैं, और कुछ कंपनियां अंडे की गुणवत्ता के बारे में ग्राहकों को जानकारी देने के लिए 'उपयोग की अंतिम तिथि' भी छापती हैं, लेकिन ये तिथियां ट्रे पर लिखी होती हैं, न कि अंडे के छिलके पर।नए नियम के तहत, अंडा उत्पादकों और वितरकों को प्रत्येक अंडे पर दो विशिष्ट विवरण सीधे अंकित करने होंगे:- अंडे देने की तिथि- एक्सपायरी या बेस्ट-बिफोर तिथि इसे भी पढ़ें: Delhi Schools के बाद अब Mayor Office निशाने पर, 'खालिस्तान' के नाम से फिर आया धमकी भरा E-mailमीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश उन पहले राज्यों में से एक है जिन्होंने प्रत्येक अंडे पर तिथि अंकित करना अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से अन्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा प्रथाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। इस निर्देश का उद्देश्य उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाना और आपूर्ति श्रृंखला में अंडों की ताजगी की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना है। यह आदेश उत्तर प्रदेश के भीतर उत्पादित, परिवहनित और बेचे जाने वाले अंडों पर लागू होता है और इससे फार्मों, थोक बाजारों और खुदरा दुकानों पर अंडों को संभालने के तरीके में बदलाव आने की उम्मीद है।
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