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    दहेज हत्या मामले में पति, सास, ननद दोषी:अदालत ने तीनों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई, ससुर बरी

    3 hours ago

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    अम्बेडकरनगर में अपर सत्र न्यायाधीश रामविलास सिंह ने दहेज प्रताड़ना और हत्या के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मृतका के पति, सास और ननद को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक दोषी पर चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला अकबरपुर के बरवा नासिरपुर निवासी दिलीप कुमार की बहन ममता (25) से संबंधित है। ममता का विवाह 4 मई 2016 को बनगांव डिहवा निवासी सूरज उर्फ विपेंद्र से हुआ था। दिलीप के अनुसार, शादी के बाद से पति सूरज, ससुर बाबूराम, सास सुमित्रा और ननद प्रतिमा दहेज की मांग को लेकर ममता को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। 26 अप्रैल 2021 की सुबह लगभग 11 बजे ममता ने फोन पर अपने साथ मारपीट की जानकारी दी थी। जब दिलीप अपनी बहन को देखने जिला अस्पताल पहुंचे, तो उन्हें सूचना मिली कि आरोपियों ने ममता को जला दिया है। अस्पताल में भर्ती ममता की इलाज के दौरान दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना में ससुर बाबूराम भी झुलस गए थे और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने दिलीप की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की थी। विचारण के दौरान, कोर्ट ने पाया कि बाबूराम पर लगाए गए आरोपों के संबंध में मृतका के मृत्युकालिक बयान में विरोधाभास था। बाबूराम ने अपने बयान में कहा था कि वह बहू को बचाने के प्रयास में झुलस गए थे। इन विरोधाभासों के कारण बाबूराम पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पाए और उन्हें बरी कर दिया गया। हालांकि, कोर्ट ने पति सूरज, सास सुमित्रा और ननद प्रतिमा को दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या का दोषी पाया। तीनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
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