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    SI जय प्रकाश यादव को कोर्ट का समन:19 साल पुराने मामले में सीजीएम कोर्ट ने तलब किया

    1 hour ago

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    मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) चेतना त्यागी की अदालत ने 19 साल पुराने एक मामले में बखिरा थाने के तत्कालीन उपनिरीक्षक जय प्रकाश यादव को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को निर्धारित की गई है। यह मामला वर्ष 2007 का है, जब पुलिस ने कोटेदार गणेश मिश्र और अन्य के खिलाफ जालसाजी, चोरी, गबन और विश्वासघात सहित राशन की कालाबाजारी का कथित तौर पर आधारहीन अभियोग पंजीकृत किया था। परिवादी और कोटेदार गणेश मिश्र, जो हावपुर भडारी, थाना बखिरा के निवासी हैं, ने सीजेएम न्यायालय में एक परिवाद प्रस्तुत किया है। इस परिवाद में उन्होंने तत्कालीन उपनिरीक्षक जय प्रकाश यादव, तत्कालीन थानाध्यक्ष रमा शंकर यादव, आरक्षी राज मंगल सिंह, दीप नरायन सिंह, फूल चन्द्र मौर्य, राज कुमार सिंह और द्वारिका प्रसाद को पक्षकार बनाया है। गणेश मिश्र का आरोप है कि वह उचित दर विक्रेता हैं। 5 फरवरी 2007 को जब वह अपने घर पर मौजूद थे, तब उपनिरीक्षक जय प्रकाश यादव और अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उनके खिलाफ जालसाजी, चोरी, विश्वासघात, गबन और ईसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मिश्र को इस मामले में 44 दिन बाद उच्च न्यायालय से जमानत मिली थी। पुलिस विवेचना के बाद, यह मामला आधारहीन पाया गया और साक्ष्य के अभाव में 14 जुलाई 2008 को इसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई थी। हालांकि, उपनिरीक्षक जय प्रकाश यादव ने इस अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ न्यायालय में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध जय प्रकाश यादव ने निगरानी याचिका दायर की थी, जिसे 17 दिसंबर 2009 को निरस्त कर दिया गया था।
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