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    सहारनपुर में 4 अभियुक्तों को 6-6 साल की सजा:10 साल पहले लूट की घटना को दिया था अंजाम, साक्ष्यों के अभाव में दो बरी

    2 hours ago

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    सहारनपुर कोर्ट ने वर्ष 2015 के लूट मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 6-6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में दो अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-3) की कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद जुबैर, शहजाद, गुलफाम और नौशाद को लूट का दोषी पाया। अदालत ने सभी दोषियों को 6-6 साल की सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना भी लगाया। अदालत ने महताब और अफजाल को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हरियाणा के सोनीपत निवासी जगदीश ने गंगोह थाने में 20 जुलाई 2015 की घटना को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसने अपने परिचित महताब निवासी गंगोह से भैंस खरीदने को कहा था। उसी दिन शाम को महताब ने फोन कर भैंस खरीद लेने की सूचना दी, जिसके बाद जगदीश पिकअप वाहन लेकर भैंस लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में महताब दो युवकों के साथ बाइक पर चौसाना पहुंचा। अगले दिन सुबह करीब नौ बजे पीछे से आई एक सफेद इंडिका कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया। आरोप है कि कार सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर जगदीश से 93 हजार रुपये और मोबाइल फोन लूट लिया और कुंडाकलां गांव की ओर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि घटना को चार लोगों ने अंजाम दिया था, जिससे डकैती की धारा लागू नहीं हो सकी, क्योंकि डकैती के लिए पांच या अधिक लोगों का होना आवश्यक है। एडीजीसी दीपक सैनी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने 6-6 साल की सजा सुनाई है।
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