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    पंचायत से संसद तक कांग्रेस ने दिया महिलाओं को हक:कांग्रेस प्रवक्ता बोलीं- नारों से नहीं अधिकारों से होगा महिला सशक्तिकरण

    9 hours ago

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    कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अमृत गिल मंगलवार को आगरा पहुंची। जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान प्रेस वार्ता कर महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण और परिसीमन पर पार्टी का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि ठोस संवैधानिक और कानूनी अधिकार देकर मजबूत करने में भरोसा रखती है। गिल ने कहा-आजादी के बाद कांग्रेस सरकारों ने महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। इससे लाखों महिलाएं सरपंच, पार्षद और मेयर बनकर नेतृत्व में आईं। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून 2005, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून 2013, समान वेतन कानून 1976, दहेज निषेध कानून 1961 और मातृत्व लाभ कानून 1961 कांग्रेस सरकारों की ही देन है। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 से बेटियों को संपत्ति में अधिकार मिला तो हिंदू विवाह कानून 1955 से महिलाओं को विवाह, तलाक और पुनर्विवाह का कानूनी हक मिला। प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया गया। संसद और विधानसभाओं में भागीदारी बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने ही महिला आरक्षण बिल आगे बढ़ाया और 2010 में राज्यसभा से पारित कराया। अमृत गिल ने कहा कि आज महिला आरक्षण पर कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण रिटेन डॉक्यूमेंट के आधार पर मिले। पार्टी मांग करती है कि पहले जातीय जनगणना हो, फिर उस जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर यह बिल पारित किया जाए। महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। मजबूत लोकतंत्र के लिए महिलाओं की बराबर हिस्सेदारी जरूरी है।उन्होंने नारा दिया- "महिला शक्ति को दो उड़ान, कांग्रेस के साथ बनेगा मेरा देश महान!
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