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    मऊ में धारा 163 लागू:1 अप्रैल से 31 मई 2026 तक रहेगी प्रभावी

    16 hours ago

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    मऊ जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह जानकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) सत्यप्रिय सिंह ने दी। यह आदेश 1 अप्रैल 2026 से 31 मई 2026 की रात 11 बजे तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा। एडीएम सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि गुड फ्राइडे, महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गृहय जयंती, चंद्रशेखर जयंती, डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती, परशुराम जयंती, लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती, ईद-उल-जुहा (बकरीद) और विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से पूरे मऊ जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन अस्त-व्यस्त होने और लोक शांति भंग होने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निषेधाज्ञा जारी की गई है। इस निषेधाज्ञा के तहत, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनमें अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना, आपत्तिजनक नारे लगाना, आपत्तिजनक भाषण देना और बिना अनुमति के पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना शामिल है। इन प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से लागू करना आवश्यक माना गया है। एडीएम ने स्पष्ट किया कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। यह पूरे जनपद में 1 अप्रैल 2026 से 31 मई 2026 की रात्रि 11 बजे तक लागू रहेगा।
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