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    लूट के दोषी को तीन साल की सजा:इटावा कोर्ट ने लगाया तीन हजार रुपये का जुर्माना

    2 hours ago

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    इटावा में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आलोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने तीन साल पुराने लूट के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को तीन साल के कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने मंगलवार को बताया कि यह घटना 2 फरवरी 2023 को हुई थी। ऊसराहार थाना क्षेत्र के नगला करन गांव निवासी विकास अपने गांव जाने के लिए एक ऑटो में सवार हुआ था। ऑटो में पहले से ही तीन अन्य लोग मौजूद थे। जब ऑटो चितभवन गांव से कुछ पहले पहुंचा, तभी ऑटो चालक और उसके साथियों ने विकास के साथ मारपीट की। उन्होंने विकास से तीन हजार रुपये नकद और उसका मोबाइल फोन लूट लिया। इसके बाद वे मौके से फरार हो गए। विकास की तहरीर पर इकदिल थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस की छानबीन में ऑटो चालक अक्षय के साथ आदिल और सौरभ उर्फ छोटे अबरार के नाम सामने आए। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद किया गया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर, आरोपी अक्षय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसे तीन साल के कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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