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    लखनऊ हाईकोर्ट ने डीआरएम, उत्तर रेलवे को किया तलब:11 साल पुराने मामले में रेलवे ने नहीं दिया जवाब

    2 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर रेलवे के डिवीजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) को तलब किया है। यह आदेश वर्ष 2015 से लंबित एक जनहित याचिका पर रेलवे द्वारा अब तक कोई जवाब दाखिल न करने के बाद दिया गया है। न्यायालय ने डीआरएम को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने श्रीकांत शुक्ला द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने पाया कि वर्ष 2015 से विचाराधीन इस याचिका पर रेलवे की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए, न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 मई की तिथि निर्धारित की है। याचिका में देवा-बाराबंकी रोड पर एक रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाने की मांग की गई है। बृज कॉर्पोरेशन की ओर से बताया गया कि अंडरपास बनाने का काम रेलवे का है, जबकि उसे अंडरपास को जोड़ने वाली सड़क बनाने की जिम्मेदारी है। रेलवे की ओर से इस मामले पर कोई जवाब नहीं आने के कारण न्यायालय ने उपरोक्त आदेश दिया।
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