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    कृषि अधिकारी ने उर्वरक विक्रेताओं को दी चेतावनी:खतौनी के आधार पर खाद वितरण न करने पर लाइसेंस होगा निलंबित

    2 hours ago

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    चंदौली में जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक विक्रेताओं को खरीफ सीजन के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। शनिवार शाम विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने चेतावनी दी कि खतौनी के आधार पर खाद न देने वाले दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि किसानों को उनकी खतौनी में दर्ज भूमि के रकबे के अनुसार ही खाद दी जाएगी। प्रति हेक्टेयर पांच बोरी डीएपी और सात बोरी यूरिया का वितरण किया जा सकेगा। खाद देते समय पॉस मशीन पर किसान का फिंगरप्रिंट लेना अनिवार्य होगा। यादव ने उर्वरक विक्रेताओं को स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर और बिक्री रसीद के साथ पॉस मशीन के स्टॉक को भौतिक स्टॉक के बराबर रखने का निर्देश दिया। साथ ही, यह भी दर्ज करना होगा कि किसान किस फसल के लिए उर्वरक ले जा रहा है। उन्होंने सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ-साथ जैविक खाद और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्टॉक भी रजिस्टर में दर्ज करने को कहा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उर्वरक के साथ किसी भी प्रकार की टैगिंग नहीं की जाएगी। किसी भी अनियमितता या शासन के निर्देशों के विपरीत कार्य करने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निलंबन और मुकदमा दर्ज करना शामिल है। बैठक में जनपद के सभी क्षेत्रों से उर्वरक विक्रेता उपस्थित रहे।
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