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    किशोरी अपहरण-दुष्कर्म मामला: बाल अपचारी को 7 साल कैद:अंबेडकरनगर कोर्ट ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

    3 hours ago

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    अंबेडकरनगर के जैतपुर इलाके में 2017 के एक किशोरी अपहरण और दुष्कर्म मामले में बाल न्यायालय/अपर सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बाल अपचारी को सात साल कैद की सजा और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह मामला जैतपुर क्षेत्र के एक ग्रामीण की शिकायत से शुरू हुआ था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी, जो कक्षा नौ की छात्रा थी, से पड़ोस के गांव का एक किशोर फोन पर अश्लील बातें करता था। परिवार को जानकारी होने पर उन्होंने किशोर को डांटा था। इसके बावजूद, किशोर परिवार के साथ अभद्रता करता रहा। 5 सितंबर 2017 की रात करीब 2 बजे, आरोपी किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। वह किशोरी को लखनऊ ले गया और वहां अपने साथियों को सौंपकर फरार हो गया। बाद में, उसके साथी किशोरी को लखीमपुर ले गए थे। पुलिस विवेचना के दौरान इस मामले में अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। मामले की सुनवाई बाल न्यायालय/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार की अदालत में हुई। कोर्ट ने बाल अपचारी को दोषी मानते हुए उसे सात साल कैद और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। लगाए गए अर्थदंड की 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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