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    हाथरस कांड- 2 बेटियों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होगा:लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा-तीसरी बेटी को भी प्रवेश देने पर करें विचार

    4 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हाथरस कांड के पीड़ित परिवार की दो बेटियों को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तीसरी बेटी के प्रवेश पर भी विचार करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने पारित किया। न्यायालय ने हाथरस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए 'गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार के अधिकार' शीर्षक से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। पीड़ित परिवार ने न्यायालय से अपनी तीनों बेटियों को हाथरस के केंद्रीय विद्यालय में दाखिला दिलाने का अनुरोध किया था। इस पर सरकार की ओर से बताया गया कि तीन में से दो बच्चियां छह वर्ष से अधिक आयु की हैं, जबकि तीसरी बेटी अभी पांच वर्ष की है। इन्हीं तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायालय ने यह आदेश पारित किया।
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