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    Goa By-election: बॉम्बे हाईकोर्ट का ECI को बड़ा झटका, पोंडा उपचुनाव की अधिसूचना 'अमान्य' करार दी

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    बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को गोवा के पोंडा विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की अधिसूचना को "अमान्य" घोषित कर दिया, जिससे 9 अप्रैल को होने वाला चुनाव प्रभावी रूप से रद्द हो गया। गोवा बेंच के जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और अमित जमसंदेकर की बेंच ने अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने वाली दो मतदाताओं की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।इसे भी पढ़ें: बास्टर्ड कहने पर मिली सजा रद्द, गालियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जो बनेगा नजीरयाचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने में एक वर्ष से भी कम समय बचा है, ऐसे में जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत उपचुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी निर्वाचित विधायक थोड़े समय के लिए ही कार्यकाल पूरा करेगा, इसलिए उपचुनाव कराना अनावश्यक है।इसे भी पढ़ें: Sabarimala Case SC Hearing: जैसी सबकी अलग प्रथा, वैसी सबरीमाला की भी...सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलीलपिछले साल अक्टूबर में गोवा के पूर्व मंत्री रवि नाइक के निधन के बाद उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था। चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को मतदान और 4 मई को मतगणना निर्धारित की थी।
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