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    गाजीपुर में धारा-163 लागू:कटरियां कांड पर प्रदर्शन रोकने, गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध

    1 hour ago

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    गाजीपुर जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की है। यह निर्णय 15 अप्रैल को थाना करण्डा क्षेत्र के ग्राम कटरियां में हुई निशा विश्वकर्मा की मौत के मामले में प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन और बढ़ते तनाव के मद्देनजर लिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट अनुपम शुक्ला ने इन प्रतिबंधों को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। जिले में किसी भी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन, नारेबाजी और कैंडल मार्च पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त, घटना से संबंधित कोई भी व्यक्ति या प्रतिनिधिमंडल ग्राम कटरियां में प्रवेश नहीं कर सकेगा। जिले में कहीं भी इस मुद्दे पर भीड़ इकट्ठा कर कार्यक्रम आयोजित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने बताया कि कुछ संगठन और शरारती तत्व सोशल मीडिया पर भ्रामक और अपुष्ट सूचनाएं फैलाकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जनाक्रोश और तनाव बढ़ने की आशंका है। हालांकि, शव यात्राओं, पारंपरिक धार्मिक आयोजनों और मेलों को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से लागू है और सभी नागरिकों के साथ-साथ बाहरी व्यक्तियों पर भी प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
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