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    फरहत मसूद को हाईकोर्ट से राहत, सबा पर सुनवाई कल:सबा संग पति फरहत मसूद को किया घेरने का प्रयास, मुकदमे में फोर्नर एक्ट बढ़ा

    1 hour ago

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    फर्जी दस्तावेज मामले में हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी सबा फरहत के पति फरहत मसूद को राहत दे दी है। कोर्ट ने फरहत मसूद की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। अभी सबा की याचिका लंबित है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। पहले एक नजर पूरे मामले पर पाकिस्तान के लाहौर निवासी सबा का निकाह मेरठ के जली कोठी निवासी फरहत मसूद के साथ वर्ष 1988 में हुआ था। देहलीगेट निवासी रुकसाना ने सबा फरहत पर गैरकानूनी तरीके से भारत में रहकर यात्रा करने व फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने सबा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल सबा फरहत की 16 फरवरी में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 17 फरवरी को उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तभी से सबा फरहत मेरठ जिला जेल की सलाखों की पीछे हैं और परिजन जमानत का प्रयास कर रहे हैं। लोअर व सेशन कोर्ट से भी नहीं मिली जमानत सबा फरहत की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट वीके शर्मा केस लड़ रहे हैं। उन्होंने 18 फरवरी को सबा की जमानत याचिका डाली लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। 19 को सेशन कोर्ट से भी याचिका खारिज हो गई। 50 दिन बाद भी सबा फरहत को जमानत नहीं मिल पाई है। मसूद को भी मुकदमे में किया शामिल सबा फरहत से जुड़े मामले में पुलिस ने पहले उनकी बेटी ऐमन को आरोपी बनाया था लेकिन फिर कोर्ट के समक्ष ऐमन का नाम वापस लेने की घोषणा कर दी। इसके बाद पुलिस ने सबा के पति फरहत मसूद को मुकदमे में शामिल किया। फरहत मसूद पर षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप है। एडवोकेट वीके शर्मा ने फरहत मसूद की अग्रिम जमानत को लेकर भी याचिका दायर की है जो निचली अदालतों से खारिज हो चुकी है। आई जानते हैं अब तक क्या क्या हुआ - 16 फरवरी को सबा फरहत को गिरफ्तार किया गया। - 17 फरवरी को देहलीगेट पुलिस ने सबा को कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। - 18 फरवरी को सबा फरहत की स्पेशल सीजेएम (लोअर कोर्ट) से जमानत याचिका खारिज। - 19 फरवरी को सबा फरहत की याचिका जिला जज (सेशन कोर्ट) के यहां डाली गई। - 19 फरवरी को जिला जज ने याचिका को एडीजे-13 की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। - 19 मार्च को ही सबा के पति फरहत मसूद की अग्रिम जमानत याचिका भी एडीजे-13 के यहां डली। - 12 मार्च को एडीजे-13 ने सबा की जमानत व फरहत मसूद की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। - 18 मार्च को सबा फरहत की याचिका नये ग्राउंड के साथ सेशन में डली लेकिन खारिज हो गई। - 30 मार्च को सबा के पति फरहत मसूद की अग्रिम जमानत याचिका को भी एडीजे-13 ने खारिज कर दिया। - हाल ही में सबा फरहत की जमानत व फरहत मसूद की अग्रिम जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई है। - फरहत मसूद की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार की। - सबा फरहत की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। एडवोकेट बोले- कल सबा की याचिका पर सुनवाई एडवोकेट वीके शर्मा ने बताया कि उनके पास जमानत का मजबूत ग्राउंड था। इसी कारण हाईकोर्ट ने फरहत मसूद की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। जहां तक सबा फरहत की जमानत याचिका की बात है तो उम्मीद है कि उन्हें भी जमानत मिल जाएगी। याचिका पर कल सुनवाई होनी है।
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