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    अतिक्रमण हटाते वक्त व्यापारी को आया हार्ट अटैक, मौत:लखनऊ नगर निगम ने की कार्रवाई, परिजन बोले- नोटिस दिए बिना दुकान तोड़ी

    5 hours ago

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    लखनऊ में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक व्यापारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजनों ने नगर निगम की कार्रवाई को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि निगम अधिकारियों ने आरोपों को खारिज किया है। मृतक की पहचान राजाजीपुरम के ई ब्लॉक के रहने वाले खुशाल बलेचा (60) के रूप में हुई। वे किराना और दोना-पत्तल का व्यापार करते थे। परिजनों ने कहा- नगर निगम की टीम जब अतिक्रमण हटाने पहुंची तो खुशाहल दहशत में आ गए। अचानक तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक आ गया। व्यापारी के सड़क पर गिरते ही आसपास के लोगों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक हालत बिगड़ चुकी थी। खुशाल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां शाम करीब 6 बजे उनकी मौत हो गई। अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्ता ने बताया- दोपहर करीब 3:30 बजे तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया था। उस समय कोई भी हादसा नहीं हुआ। दुकान का छज्जा और रैम्प तोड़ा नगर निगम की टीम ने कुशाल की दुकान के बाहर छज्जा और रैम्प तोड़ दिया था। परिजनों का आरोप है कि इसके लिए नगर निगम की ओर से कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था। अचानक आकर कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान रैम्प पर लगाया सामान भी खराब हो गया। व्यापारी की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। नाराज व्यापारी बोले- नगर निगम टीम पर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अपर नगर आयुक्त ने आरोप को नकारा अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि दोपहर करीब 3:30 बजे तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया था और इस दौरान कोई भी हादसा नहीं हुआ। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। साथ ही यह भी बताया कि राजाजीपुरम ई ब्लॉक के व्यापार मंडल अध्यक्ष ने स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम को पत्र दिया था और कार्रवाई की मांग की थी। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा- अतिक्रमण अभियान के दौरान किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है। व्यापारी की मौत को कार्रवाई से जोड़ने की बात गलत है। कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर अपडेट की जा रही है… ……………………………………… यह खबर भी पढ़ें राहुल पर FIR का अपना आदेश हाईकोर्ट जज ने बदला: बिना नोटिस केस दर्ज करना सही नहीं माना; याचिकाकर्ता बोला- CJI से शिकायत करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सांसद राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का अपना ही आदेश बदल दिया है। मामला दोहरी नागरिकता से जुड़ा है। कोर्ट ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर नया आदेश जारी किया। यहां पढ़ें पूरी खबर
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