Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    Amit Jogi को Supreme Court से Big Relief, जग्गी हत्याकांड में उम्रकैद की सज़ा पर लगी रोक

    3 hours from now

    1

    0

    भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की हत्या के मामले में उनकी सज़ा और आजीवन कारावास पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और विजय बिश्नोई की बेंच ने यह अंतरिम आदेश पारित किया, जिससे मामले की सुनवाई पूरी होने तक उनकी सज़ा प्रभावी रूप से निलंबित हो गई है। जोगी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने उन्हें बरी किए जाने के फ़ैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने जोगी की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया था। हाई कोर्ट का यह फ़ैसला सीबीआई द्वारा ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर अपील पर आया था।इसे भी पढ़ें: West Bengal में ED जांच पर 'असाधारण' स्थिति, मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवालसुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में जोगी ने अपनी सज़ा के बाद तय समय के अंदर अधिकारियों के सामने सरेंडर करने से छूट भी मांगी है। इस बीच, यह मामला एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की 2003 में हुई हत्या से जुड़ा है। 2007 में, ट्रायल कोर्ट ने 28 आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन सबूतों की कमी के चलते अमित जोगी को बरी कर दिया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने अब उस फैसले को पलट दिया है और उन्हें दोषी ठहराते हुए, तीन हफ़्तों के तय समय के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने जोगी की उस याचिका पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) और छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा उन्हें बरी किए जाने के फैसले को पलटे जाने को चुनौती दी थी।इसे भी पढ़ें: West Bengal चुनाव से पहले Mamata Banerjee को झटका, Supreme Court बोला- 'CM ने System खतरे में डाला'हाई कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर जोगी को बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया था और उन्हें दोषी ठहराया था। अब, जोगी ने अपनी सज़ा और उम्रकैद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, और साथ ही तय समय के अंदर अधिकारियों के सामने सरेंडर करने से छूट भी मांगी है।
    Click here to Read more
    Prev Article
    Bihar में जमीन खरीदने वालों को झटका! Patna-Gaya समेत 11 शहरों में Property Deals पर लगा बैन
    Next Article
    I-PAC डायरेक्टर विनेश चंदेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, Money Laundering केस में ED की बड़ी कार्रवाई

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment