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    अंबेडकरनगर में 5 गैंगस्टरों की संपत्ति कुर्क होगी:मृतक माफिया खान मुबारक समेत करोड़ों की संपत्ति जब्त करने का आदेश

    2 hours ago

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    अंबेडकरनगर में जिला मजिस्ट्रेट अनुपम शुक्ल ने मृतक माफिया खान मुबारक सहित पांच गैंगस्टरों की अपराध से अर्जित संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई पुलिस द्वारा दर्ज किए गए गैंगस्टर मुकदमों के आधार पर की जा रही है। हंसवर के हरसंहार गांव निवासी माफिया खान मुबारक के खिलाफ पुलिस ने वर्ष 2019 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। उसने रामपुर बेनीपुर में फेरूराम की पट्टाशुदा एक बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा कर अपराध से अर्जित धनराशि से मकान बनवाया था। यह मकान उसने अपने मददगार रामू को दिया था। इस भूमि की अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई है।जिला मजिस्ट्रेट ने उप जिला मजिस्ट्रेट टांडा को एक माह के भीतर उक्त संपत्ति को राज्य सरकार के नाम दर्ज कर नीलामी करने का निर्देश दिया है। अयोध्या जिले के गोशाईगंज थाना क्षेत्र के कटरा मुहल्ले के ताज मोहम्मद पर बेवाना पुलिस ने वर्ष 2025 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की विवेचना में पाया गया कि गैंगस्टर के बैंक खाते में अपराध से अर्जित 2 लाख 57 हजार 600 रुपये जमा हैं। मजिस्ट्रेट ने अकबरपुर निरीक्षक और बेवाना थानाध्यक्ष को बैंक खाता सीज कर तीन माह के अंदर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बेवाना पुलिस ने वर्ष 2022 में ताजपुर गांव के राजकुमार उर्फ राजे वर्मा पर भी गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। राजकुमार के खिलाफ सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर, कादीपुर और अंबेडकरनगर जिले के मालीपुर, टांडा, बेवाना समेत अन्य थानों में गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। उसने अपराध से अर्जित धनराशि से अपनी पैतृक भूमि पर मकान, पशुशाला और नलकूप का निर्माण कराया है। इसकी अनुमानित कीमत करीब नौ लाख रुपये है। तहसीलदार अकबरपुर को इस संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है। मांझा कम्हरिया गांव के अच्छेलाल निषाद के खिलाफ पुलिस ने वर्ष 2021 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। उसके गिरोह के सदस्यों के खिलाफ अपमिश्रित शराब बनाकर बेचने और मांझा में अवैध शराब बनाकर संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया है। अहिरौली के असंदा पांडेय पैकोली गांव निवासी इबरार उर्फ गुड्डू के खिलाफ पुलिस ने वर्ष 2022 में गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। उसने अपराध से अर्जित धनराशि से एक मकान बनवाया था। इस मकान की भूमि उसने अपनी पत्नी तालीमुन्निशा के नाम 46 हजार रुपये में खरीदी थी। इस संपत्ति की भी कुर्की की जाएगी।
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